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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चावल का अवैध व्यापार कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से चोरबाजारी /कालाबाजारी करने वाले कृषि मण्डी मन्दसौर बेचने जाते समय थाना वायडीनगर मंदसौर के सामने से ले जाते हुए पकडा गया है।

रिपोर्ट – पंकज राठौर

मंदसौर | पुलिस थाना वायडी नगर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चावल का अवैध व्यापार कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से चोरबाजारी /कालाबाजारी करने वाले सन्नी सबनानी पिता किशोर कुमार सबनानी उम्र 25 वर्ष निवासी मकान नं.12 संत कंवरराम कॉलोनी स्टेशन रोड़ थाना कोतवाली के विरूद्ध चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3(2)क के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी महोदय मंदसौर द्वारा निरूद्ध आदेश पारित करवाकर केन्द्रीय जेल इंदौर दाखिल करवाने हेतु इंदौर रवाना किया गया ।
मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत समाज के गरीब वर्ग के लोगो को सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्री वितरित की जाती है जिसके अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के चावल को अनावेदक सन्नी सबनानी के द्वारा गरीब लोगो से अवैध रूप से थोडा-थोडा एकत्रित एवं संग्रहित कर अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि मण्डी मन्दसौर बेचने जाते समय थाना वायडीनगर मंदसौर के सामने से ले जाते हुए पकडा गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 13.10.2022 को थाना वायडी नगर पुलिस टीम तथा खाद्य विभाग मंदसौर के अधिकारी की संयुक्त कार्यवाही मे थाना वायडीनगर मंदसौर के सामने से अनावेदक सन्नी सबनानी पिता किशोर कुमार सबनानी उम्र 25 साल निवासी मकान नम्बर 12 संत कंवरराम कालोनी स्टेशन रोड थाना कोतवाली मंदसौर के कब्जे से वाहन नम्बर एम0पी0 09 केडी 6204 मे 19 नग प्लास्टिक के कट्टो मे कुल 07 क्विंटल 05 किलो 100 ग्राम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के चावलों का व्यादपार करना पाया जाने पर कनिष्ठ आपुर्ति अधिकारी मंदसौर सुश्री आराधना खडिया के आवेदन पर से थाना वायडीनगर मे अपराध क्रमांक 428/22 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया।
अपराध की विवेचना मे प्राप्त साक्ष्यो से यह सुसंगत तथ्य प्राप्त हुए है कि अपराध मे अनावेदक सन्नी सबनानी पिता किशोर कुमार सबनानी उम्र 25 साल के द्वारा गरीब लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के चावल को अवैध रूप से संग्रहण/भण्डारण कर अवैध लाभ अर्जित कर चोर बाजारी/ काला बाजारी कर रहा था । अनावेदक सन्नी सबनानी द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलायी जा रही योजना मे वितरित किये गये चावल की अवैध रूप से खरीददारी करने पर नियंत्रण नही लग सका है तथा अनावेदक चोरी छुपे शासकीय उचित मूल्य की दूकान से उपलब्ध कराये गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को शासन की योजना के उचित हकदार से सस्ते मूल्य पर प्राप्त कर अवैध रूप से संग्रहण/भण्डारण कर अवैध लाभ अर्जित कर चोर बाजारी/ काला बाजारी कर अन्य व्यापारी को महंगे दामो पर बेचने जाने के दौरान पकड़ा गया है ।

                          अनावेदक सन्नी सबनानी की काला बाजारी/चोर बाजारी की तस्करी को रोकना,  अनावेदक का आमजन के बीच स्वच्छंद रहना तथा घुमना समाज हित एवं राष्ट्र हित मे घातक हो जाने से अविलम्ब निरोध मे रखना आवश्यक हो गया है। अनावेदक सन्नी सबनानी पिता किशोर कुमार सबनानी उम्र 25 साल निवासी मकान नम्बर 12 संत कंवरराम कालोनी स्टेशन रोड थाना कोतवाली मंदसौर के विरूद्ध चोर बाजारी निवारण आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3(2) क के तहत जिला दंडाधिकारी महादेय मंदसौर के द्वारा अनावेदक सन्नी सबनानी के विरूद्ध निरोध आदेश पारित कर मंदसौर पुलिस द्वारा आदेश की तामिली हेतु केन्द्रीअय जेल इंदौर दाखिल करवाया गया। 

आरोपी का नाम:- सन्नी सबनानी पिता किशोर कुमार सबनानी उम्र 25 वर्ष निवासी मकान नं.12 संत कंवरराम कॉलोनी स्टेशन रोड़ थाना कोतवाली।

पुलिस टीम:- निरीक्षक श्री जितेन्द्र पाठक, थाना प्रभारी वायडी नगर, उनि विनय बुंदेला, प्रआर. 91 संजय जादौन, आर. 360 पुष्कर, आर. 884 पिंकेश लबाना 92 विनोद राठौर एवं श्रीमति आराधना खडि़या कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी मंदसौर का सराहनीय योगदान रहा।

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