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ग्राम सूरजनी का कुख्यात फरार तस्कर सलमान खान स्मैक व पिस्टल के साथ पुलिस गिरफ्त में |

 पुलिस अधीक्षक मंदसौर श्री अनुराग सुजानिया के द्वारा समस्त थाना प्रभारी को अवैध मादक पदार्थ स्मेक/अफीम/डोडाचुरा का परिवहन /  भंडारण एवं विक्रय पर रोकथाम करने हेतु एवं ऐसे व्यक्तियो के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे जो आज दिनांक 26.03.2022 को मुखबीर सूचना पर से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्री महेन्द्र तारणेकर जी के नेतृत्व मे एसडीओपी सीतामऊ श्री शेरसिंह भूरीया , थाना प्रभारी सीतामऊ निरी. दिनेश प्रजापति के द्वारा पुलिस चौकी साताखेड़ी प्रभारी उनि शुभम व्यास को पुलिस बल के साथ आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशीत किया गया तथा कार्यवाही करते हुऐ देवनारायण मन्दिर के पास माऊखेड़ा फंटे सीतामऊ मन्दसौर रोड़ से बिना नम्बर मोटर साईकिल के चालक आरोपी सलमान पिता आजाद खाँन जाति पठान उम्र 25 साल निवासी सुरजनी के कब्जे से कुल 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मेक तथा एक देशी पीस्टल सीलवर रंग की मय जिंदा कारतुस के जप्त की गई । 

घटना का संक्षिप्त विवरण-

                    गठित टीम द्वारा मुखबीर सूचना पर कार्यवाही करते हुऐ देवनारायण मन्दिर के पास माऊखेड़ा फंटे सीतामऊ मन्दसौर रोड़ से बिना नम्बर की सुपर स्पलेण्डर मोटर साईकिल के चालक सलमान पिता आजाद खाँन जाति पठान उम्र 25 साल निवासी सुरजनी के कब्जे से कुल 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मेक,एक देशी पिस्टल मय एक जिंदा कारतुस के जप्त की गई । आरोपी से पुछताछ करते उक्त जप्त शुदा स्मेक अपने साथी आरोपी शानु उर्फ शाहनवाज पिता जमील खाँन पठान निवासी नाटाराम थाना सीतामऊ से लेकर आना बताया है । प्रकरण मे आरोपी से स्मेक के अन्य स्त्रोतो के संबंध मे विस्तृत पुछताछ की जा रही है । आरोपीयो के विरुद्ध थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांक 174/22 धारा 8/21,29,32(क)ख NDPS ACT व 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। आरोपीयो से अवेध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अन्य तस्करो के संबंध मे पुछताछ की जा रही है ।

                    आरोपी द्वारा वर्ष 2012 मे ग्राम सुरजनी मे सर्चिंग मे गये पुलिस अमले पर भी अपने साथीयो के साथ मिलकर एकमत होकर अवैध शस्त्र तथा पत्थरो से जानलेवा हमला कर शासकीय कार्य मे बाँधा उत्पन्न कर शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया था जिस पर से थाना सीतामऊ पर अपराध क्रमांक 498/12 धारा
307,353,332,147,148,149,188,,427 भादवि व ¾ मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया था ।

जप्त मशरुका –

20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मेक किमती 20000 रुपये

एक देशी पिस्टल सीलवर रंग की किमती 15000 रुपये

एक जिन्दा कारतुस –

एक बिना नम्बर की काले रंग की पीले पट्टे वाली मोटर साईकिल सुपर स्पलेण्डर किमती 30000 रुपये ।

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