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प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर झाबुआ से रवाना किया गया।

इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के द्वारा आज दिनांक 10 नवम्बर 2022 को प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर झाबुआ से रवाना किया गया।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ 10 नवंबर 2022 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के तत्वाधान में दिनांक 12 नवम्बर-2022 को आयोजित होने वाली वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी के द्वारा आज दिनांक 10 नवम्बर 2022 को प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला न्यायालय परिसर झाबुआ से रवाना किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्रीमान महेन्द्र सिंह तोमर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/जिला न्यायाधीश श्रीमान लीलाधर सोलंकी, प्रथम जिला न्यायाधीश श्रीमान संजय चौहान,द्वितीय जिला न्यायाधीश श्रीमान भरत कुमार व्यास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमानगौतम सिंह मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमानविजय पाल सिंह चौहान, श्रीमानरवि तंवर, सुश्री साक्षी मसीह, श्रीमती पूनम सिंह,अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्रीमान दीपक भण्डारी, अधिवक्ता शरदचंद्र शुक्ला,मानसिंह भूरिया,अनिल झाकरोद,रमेश सोलंकी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल एवंन्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहें।

इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी ने कहा कि इस प्रचार वाहन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आमजन तक पहुंचना है। यह प्रचार वाहनझाबुआ जिले के विभिन्न स्थानों पर नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेगा जिससे आम नागारिक अपने मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकृत करा सकें। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, मोटर दुर्घटना के क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक, भरण-पोषण, सिविल प्रकरण, राजस्व के प्रकरण जो न्यायालय में लंबित है, भू-अर्जन प्रकरण श्रम विभाग, बीएसएनएल जलकर का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जायेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रचार वाहन झाबुआ जिले के अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेगा और आम जनता से अपने प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निराकृत कराने के लिए प्रेरित करेगा एवं लोक अदालत में अपने मामलों को सुलह-समझौते एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण कर उन्हें कोर्ट फीस वापिस के साथ-साथ एक छायादार/फलदार पौधा न्याय वृक्ष के रूप में भेंट स्वरूप दिया जायेगा। इस प्रचार वाहन के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी पेम्पलेट का भी वितरण किया जायेगा तथा इस प्रचार वाहन के माध्यम से दिनांक 31.10.2022 से दिनांक 13.11.2022 तक एम्पावरमेंट ऑफ़ सिटीजन आउटरीच लीगल एवेयरनेस एंड आउटरीच अभियान के तहत जन जागरूक कार्यक्रम चलाये जा रहे है जिससे लोगों प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी मिल सके।
दिनांक 12 नवम्बर-2022 को होने वाली नेशनल लोक अदालत में कुल 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायालय झाबुआ में 10 खण्डपीठें, तहसील न्यायालय पेटलावद में 03 खण्डपीठें एवं तहसील थांदला में 02 खण्डपीठों का गठन किया गया हैं।

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