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ग्राम पंचायत चैनपुरा के सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित के आदेश दिये गये।

देवीसिंह दातला पंचायत सचिव ग्राम पंचायत चैनपुरा, जनपद पंचायत मेघनगर तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया हैं।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ 2 दिसंबर झाबुआ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ के आदेशानुसार देवीसिंह दातला ग्राम पंचायत सचिव को अपने कार्य मे ओर वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश की अवहेलना का दोषी मानते हुए ग्राम पंचायत चैनपुरा, जनपद पंचायत मेघनगर को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रूचि नही लेने “प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों को पूर्ण नहीं कराने मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित लेबर बजट की लक्ष्य पूर्ति नही करने पंद्रहवीं वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण नहीं कराने आदि के संबंध मे कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। “सूचना पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में अपना प्रतिउत्तर समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।
दावला ने कार्यालय द्वारा जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिउत्तर निर्धारित समयावधि से विलम्ब से होकर असंतोषजनक एवं असमाधानकारक है ।
इसलिए सचिव दातला को कार्यालय द्वारा जारी किये गये कारण बताओ सूचना पत्र“ मे उल्लेखित कृत्य/कृत्यों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश की अवहेलना का दोषी मानते हुए देवीसिंह दातला पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत चैनपुरा जनपद पंचायत, मेघनगर को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 कटिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय जाँच संस्थित की जाती है ।
निलम्बित अवधि में दातला का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेघनगर किया जाता है। निलम्बन अवधि मे दातला को नियमानुसार निलम्बन भत्ते की पात्रता अर्जित रहेगी।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाये।

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