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भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को पुराने बकाया बिल राशि जमा करने पर छूट दी जाएगी।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ 07 जुलाई 2022 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 13 अगस्त 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
महाप्रबंधक दूरसंचार संजीव सिंघल द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में बी.एस.एन.एल. द्वारा उपभोक्ता की सुविधा हेतु जिला न्यायालय इंदौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर एवं तहसील न्यायालय महू, सांवेर, देपालपुर, हातोद में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफ.टी.टी.एच. सहित मोबाइल पोस्टपेड बिल संबंधी प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा पुराने बकाया बिल राशि जमा करने पर आकर्षक छूट नियमानुसार 10% से 50% तक का लाभ उपभोक्ता को दिया जायेगा। उपभोक्ता के अनुरोध पर पुनः लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफ.टी.टी.एच. सहित मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदान की जायेगी।

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