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ग्राम पंचायत कुंदनपुर जिला झाबुआ में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ 13 नवंबर 2022 को जिले की कुंदरपुर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार दिनांक 31 अक्टूबर-2022 से दिनांक 13 नवम्बर-2022 तक आयोजित विधिक जागरूकता के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण एवं पहुुंच अभियान के तहत आज दिनांक 13 नवम्बर-2022 को समापन अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ के तत्वाधान में ग्राम पंचायत कुंदनपुर जिला झाबुआ में मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। शिविर को संबोधित करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार जी ने शिक्षा के अधिकार संबंधी विषय पर बताया कि बच्चे हमारे देश की धरोहर है। अतः बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। बच्चों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मां-बाप दोनों पर है। हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। उन्होेंने यह भी बताया कि मोबाईल एवं इंटरनेट का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। उनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। नशे से दूर रहना चाहिए परिवार का ध्यान रखना चाहिए। यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, अगर लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होगी तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आपस में निपटाएं जाने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के स्थान पर स्वयं अथवा पंचायत स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। संबोधन की कड़ी में जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्रीमान लीलाधर सोलंकी जी ने निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम हो वह निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार है इसके अतिरिक्त सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना, पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल में से वकील चुनने की सुविधा देना, टाईपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों का तैयार करने में होने वाला खर्च उठाना आदि की जानकारी दी। उन्होंने मोटरयान अधिनियम के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्टेट गौतम सिंह मरकाम ने महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध एवं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, घरेलू हिंसा, साईबर क्राइम, मोटर दावा दुर्घटना अधिनियम, लोक अदालत, वरिष्ठ नागारिकों के लिए भरण-पोषण संबंधी प्रावधान आदि के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय पाल सिंह चैहान ने गुड टच बैड टच आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि अवयस्क बच्चों को यौन शोषण करने वाले अपराधी सामान्यत: उनके परिचित हीे हाते है। यदि कोई व्यक्ति अश्लील हरकत करता है तो प्रथम बार में ही उसका कठोरता से विरोध करना चाहिए और उसकी सूचना अपने माता-पिता या अपने विश्वसनीय निकटम व्यक्ति को देना चाहिए। चैहान ने पाॅक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों के साथ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए पाॅक्सो अधिनियम बनाया गया है। जिसमें अपराधियों के लिए कड़े दंडों का प्रावधान किया गया है। शिविर में श्रीमती लीला परमार के द्वारा वन स्टाॅप द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की। शिविर के माध्यम से ही माननीय महोदय के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। शिविर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राणापुर ज्ञान सिंह मुजाल्दा ने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना एवं उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। शिविर में लोगों को नालसा की विभिन्न योजनाऐं, बच्चों से संबंधित कानून जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम के बारे में अवगत करवाया गया। इसके अतिरिक्त शिविर में मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता, दहेज निषेध अधिनियम आदि के बारे में जानकारी प्रदान की। शिविर में नालसा,सालसा एवं वन स्टाॅप द्वारा संचालित योजनाओं के पेम्पलेट वितरित किये गये। उक्त शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल, ग्राम पंचायत कुंदनपुर सरपंच श्रीमती मोता मचार, राणापुर टीआई, पुलिस स्टाफ, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाडी कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहें। उक्त शिविर का संचालक जिम्मी निर्मल के द्वारा हिन्दी एवं स्थानीय भीली भाषा में किया गया। तथा आभार एवं धन्यवाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञान सिंह मुजाल्दा ने माना।

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