सभी प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित एवं प्रमाणित व्यय रजिस्टर रखना होगा जिसमें दैनिक खर्चा, नगदी एवं बैंक लेनदेन का हिसाब रखना होगा।
झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर की रिपोर्ट
झाबुआ। 1 नवम्बर, 2023। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत जिले के लिए नियुक्त प्रेक्षक अशेष राजेश रेवार आईआरएस द्वारा जिले के राजनीतिक दलों के साथ व्यय लेखा के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। रेवार द्वारा राजनीतिक दलों के अभ्यर्थीयों को निर्वाचन व्यय लेखा संधारण की पृष्ठभूमि के बारे में अवगत कराया की चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा का संधारण करना अनिवार्य है जिसमें उनके द्वारा नाम निर्देशन के पूर्व चुनावी व्यय के लिए पृथक एक बैंक खाता खोलना, चुनाव में किए जाने वाले व्यय की प्रक्रिया के बारे में बताया।
बैठक में झाबुआ विधानसभा के लिए नियुक्त सहायक व्यय प्रेक्षक रामनिवास मीणा द्वारा व्यय लेखा संधारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मीणा द्वारा उपस्थित राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं प्रतिनिधियों को बताया की सभी प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्धारित एवं प्रमाणित व्यय रजिस्टर रखना होगा जिसमें दैनिक खर्चा, नगदी एवं बैंक लेनदेन का हिसाब रखना होगा। वीएसटी, वीवीटी द्वारा प्रत्याशी एवं दल की प्रत्येक गतिविधि की वीडियो रिकॉर्डिंग एवं संवीक्षा की जायेगी। अभ्यर्थियों को अपने अपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करवाना अनिवार्य है, जिसका व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से 10,000 रू. तक ही नगद सहायता राशि ले सकते है एवं 10,000 तक नगद राशि भुगतान कर सकते है। उससे ऊपर की समस्त प्राप्तियां/खर्च,बैंक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना होंगे। प्रचार साधनों जिसमे गमछा, टोपी, झंडे आदि का व्यय पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा लेकिन प्रत्याशी की फोटो लगी प्रचार सामग्री होने पर प्रत्याशी के खाते व्यय राशि जोड़ी जाएगी।
व्यय प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि समय-समय पर व्यय दल द्वारा प्रत्याशी के व्यय की संवीक्षा की जाएगी, अतः अपने व्यय लेखा को नियमित रूप से निर्धारित करें।
बैठक में रिटर्निंग अधिकारी 193 झाबुआ एच.एस. विश्वकर्मा, व्यय नोडल मुकेश सोनी तथा राजनीतिक दलों के प्रत्याशी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।