
विक्रम सिंह राजपूत की रिपोर्ट
मंदसौर पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 09.10.2023
मंदसौर पुलिस थाना दलौदा द्वारा 05 आरोपी गौवंश तस्करी करते पकडा
आरोपियों के कब्जे से 76 गौवंश केडे एंव 240लीटर अवैध शराब जप्त
एवं 04 ट्रक जप्त किये गये।
घटना का संक्षिप्त विवरण
• कार्यवाही विवरणः- जिला मंदसौर मे अवैध गौवंश के परिवहव के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री अनुराग सुजानिया पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा दिये गये निर्देशो के तारतम्य में श्री गौतम सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक मंदसौर एवं सुश्री किर्ती बघेल एसडीओपी मंदसौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिंह परिहार व उनकी टीम द्वारा 05 आरोपी को गौवंश तस्करी में पकडा ।
• घटना का संक्षिप्त विवरण–
प्रथम घटना. दिनांक 08.10.2023 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक सउनि हरीष कुमार झा के द्वारा मय फोर्स के महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने वाहन चैकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक RJ14GK1301 को रोका ओर ट्रक चालक का नाम पता पुछते चेनाराम पिता मानाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवी निवासी डिगाल तहसील बोलासर एंव साईड मे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नरेन्द्र पिता श्रवण राम जाट उम्र 26 साल निवासी डिगाल तहसील बोलासर जिला डिडवाना राजस्थान का होना बताया ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में कुल 13 केडे क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर भरे हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो निले रंग की केनो मे कच्ची जहरीली शराब होना पाई गई । ट्रक चालक चेनाराम से गौवंश केएंव अवैध रूप से शराब परिवहन करने बाबत वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से डिडवाना (राजस्थान) के जंगल से भरकर वध हेतु धुले महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9, पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट का दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगणों के कब्जे से ट्रक क्रमांक RJ14GK1301 मय 13 केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब के जप्त कर थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 449/2023 धारा .प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9, पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं।
द्वितीय घटना– दिनांक 08.10.2023 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक प्रआर 179 नवनीत उपाध्याय को मुखबीर सुचना मिली की नीमच तरफ से एक ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 के पिछे काले रंग का तिरपाल बंधा होकर एंव ट्रक केकेबिन मे दो व्यक्ति बैठे है तथा के अन्दर पिछे अवैध रूप से बैलो को क्रुरता पूर्वक भरकर वध हेतु नीमच तरफ से धुलिया महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जा रहे है । यदि तत्काल महू नीमच हाईवे रोड पर दलौदा के आसपास नाकाबन्दी की जावे तो सफलता मिल सकती है। जो उक्त मुखबीर सुचना पर महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने दलौदा के सामने नाकाबन्दी ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 को रोका ओर ट्रक चालक का नाम पता पुछते हिराराम पिता मोहनराम जाति जा उम्र 37 साल निवासी ग्राम जेसलान थानाजशवन्तगढ जिला डिडवाना राजस्थान का होना तथा साईड मे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पप्पुराम पिताडुंगा राम जाट म्र 45 साल निवासी जेसलान थाना जशवंत गढ जिला डिडवाना राजस्थान का होना बाद ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में कुल 11 बैल क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर भरे हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो निले रंग की केनो मे कच्ची जहरीली शराब होना पाई गई । ट्रक चालक हिराराम से गौवंश केएंव अवैध रूप से शराब परिवहन करने बाबत वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से डिडवाना (राजस्थान) के जंगल से भरकर वध हेतु धुले महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9, पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट का दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगणों के कब्जे से ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 मय 11 केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब के जप्त कर थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 450/2023 धारा .प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9, पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं।
तृतीय घटना.—दिनांक 08.10.2023 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक सउनि सीताराम शर्मा के द्वारा मय फोर्स के महू नीमच हाईवे रोड तहसील कार्यालय के सामने वाहन चैकिंग के दौरान ट्रक क्रमांक RJ14GK2924 को रोका ओर ट्रक चालक का नाम पता पुछते रमेशचन्द्र पिता जय प्रकाश जाट उम्र 44 साल निवासी इंजनवाली ढाणी जेतपुरा तहसील चोमु जिला जोधपुर राजस्थान का होना बताया ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में कुल 12 केडे क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर भरे हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो निले रंग की केनो मे कच्ची जहरीली शराब होना पाई गई । ट्रक चालक रमेशचन्द्र से गौवंश केएंव अवैध रूप से शराब परिवहन करने बाबत वैध प्रपत्र का पुछते नहीं होना बताया तथा अवैध रूप से डिडवाना (राजस्थान) के जंगल से भरकर वध हेतु धुले महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपीगणों का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9, पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट का दण्डनीय अपराध होने से आरोपीगणों के कब्जे से ट्रक क्रमांक RJ14GK2924मय 12 केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची जहरीली शराब के जप्त कर थाना दलौदा पर अपराध क्रमांक 451/2023 धारा .प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9, पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2),49-ए आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान मे लिया गया। व जप्त शुदा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही की जा रही हैं।
चतुर्थ घटना– दिनांक 09.10.2023 को थाना दलौदा पर पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक 425 प्रफुल्ल सिसोदिया के द्वारा मय फोर्स के सरसौद फंटा आक्या यहा मुखबिर सूचना मिलने पर ट्रक क्रमांक CJ07CCL0948 को रोकाकर ट्रक के पीछे डाले पर ढके तिरपाल को हटाकर देखा तो ट्रक में पीछे दो पार्टीशन मे कुल 40 केडे क्रुरतापूर्वक ठूस-ठूसकर भरे हुए दिखे तथा ट्रक के केबिन की तलाशी लेते केबिन मे दो काले रंग की केनो मे कच्ची शराब होना पाई गई । ट्रक से गौवंश केएंव अवैध रूप से शराब परिवहन की कार्यवाही जारी है। प्रकरण मे ट्रक चालक का उक्त कृत्य म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 की धारा 6,9,6(ए)/9, पशु क्ररता निवारण अधिनियम-2004 की धारा 11(घ) व पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4,6 एंव 34(2), आबकारी एक्ट का दण्डनीय अपराध होने से ट्रक क्रमांक CJ07CCL0948 मय 40 केडे एंव 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब के जप्त कर प्रकरण मे अग्रीम कार्यवाही जारी है।
गिरफ्तार आरोपी –
- चेनाराम पिता मानाराम जाति जाट उम्र 42 साल निवी निवासी डिगाल तहसील बोलासर जिला
डिडवाना राजस्थान
2. नरेन्द्र पिता श्रवण राम जाट उम्र 26 साल निवासी डिगाल तहसील बोलासर जिला डिडवाना राजस्थान
3. हिराराम पिता मोहनराम जाति जा उम्र 37 साल निवासी ग्राम जेसलान थाना जशवन्तगढ
जिला डिडवाना राजस्थान - पप्पुराम पिताडुंगा राम जाट म्र 45 साल निवासी जेसलान थाना जशवंत गढ जिला डिडवाना राजस्थान
- पप्पुराम पिताडुंगा राम जाट म्र 45 साल निवासी जेसलान थाना जशवंत गढ जिला डिडवाना राजस्थान
जप्तशुदा –
(1) 76 केडे कीमती 760000/- रुपये
(2) 240 लीटर अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब किमती 24000 रूपये
(3) एक ट्रक क्रमांक RJ 23 GA5289 किमती 08 लाख रुपये ।
(4) एक ट्रक क्रमांक RJ14GK2924 किमती 08 लाख रुपये ।
(5) एक ट्रक क्रमांक RJ14GK1301 किमती 08 लाख रुपये ।
( 6) ट्रक क्रमांक CJ07CCL0948 किमती 08 लाख रुपये।सराहनिय कार्यः थाना प्रभारी दलौदा संजीव सिह परिहार , सउनि नरेंद्र मकवाना,सउनि सीताराम शर्मा, सउनि हरीष झाँ ,प्रआर 425 प्रफुल्ल सिसोदिया, प्रआर 179 नवनीत उपाध्याय , प्रआर 530 शैलेन्द्रसिह ,आर 385 अनिल आर्य, आर 818 जितेन्द्र कटारिया, आर 701 मुजीब ,आर 21 भुपेंद्र शिकारी , आर 742 अर्जुन सिंह , सैनिंक 1011चन्द्रपाल सराहनीय योगदान रहा ।