विक्रम सिंह राजपूत की रिपोर्ट
मंदसौर।अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी की कोर्ट ने पिता की हत्या करने वाले बेटे धीरज सिंह पिता सुजानसिंह सौधिंया राजपूत (35) निवासी फरन्या खेडी थाना गरोठ जिला मंदसौर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।
विशेष लोक अभियोजक रमेश गामड ने बताया गया की आरोपी धीरपसिंह पारिवारिक विवाद के कारण अपने परिवार से अलग रहता था। दिनांक 17 जनवरी 2021 की रात को आरोपी धीरपसिंह अपने पिता के घर गॉंव फरन्या खेडी आया था इस पिता पुत्र के बीच विवाद हुआ और क्रोधित होकर बेटे ने पिता के सिर पर लकडी से जोर से वार किया, जिससे उसके पिता वही जमीन पर गिर गए। छोटा भाई बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट कर उसका हाथ तोड दिया। चिल्ला चोट होने से आरोपी मौके से भाग गया । घायल पिता को छोटा बेटा अस्पताल लेकर पहुचा जहा डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। मृतक के छोटे पुत्र दाणीसिंह की रिपोर्ट पर थाना गरोठ पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की । इस दरमियान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया । प्रकरण में जांच पूरी होने के बाद एसआइ शिवांशु मालवीय कोर्ट में चालान शीट पेश की। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विषेष लोक अभियोजक रमेश गामड द्वारा रखे गये तथ्यो व 16 साक्षियों के कथन करवाए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी बेटे धीरपसिंह द्वारा अपने पिता की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 12 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है