झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर
झाबुआ 2 दिसंबर 2022 झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शा.उ.मू. दुकान विहीन ग्राम पंचायतो एवं एक विक्रेता द्वारा एक से अधिक दुकानें संचालित करने से अतिरिक्त दुकानो पर नवीन पक्रिया के तहत नवीन दुकान स्थापित किये जाने के संबंध में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार विभाग की विस्तृत जानकारी वेबसाईट और पद से एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु निम्नानंकित संस्थाएँ/समूह/समिति पात्र हैः-1. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्गीकृत (1) उपभोक्ता सोसायटी (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी (4) संसाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी 2. महिला स्व सहायता समूह। 3. संयुक्त वन प्रबन्धन समिति पात्र संस्थाओ/समूह/समिति के आनलाईन आवेदन वेब साईट पर दी गई हैं पर दी गई लिंक के माध्यम से निर्धारित समय दिनांक 14 दिसंबर 2022 सायं 5.00 बजे तक आनलाईन किये जावेगे। नवीन उचित मूल्य दुकाने खोली जाना है की सूची अनुविभागीय कार्यालय में सूचना पटल पर देखी जा सकती है।