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रायपुरिया क्षेत्र में चाकू दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपीयों को हुआ 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की हुई कार्यवाही।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर

रायपुरिया थाना अंतर्गत चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में दिनांक 30.09.2019 की सुबह 07.00 बजे फरियादी सचिन एवं धर्मेन्द्र राजगढ़ ब्रांच से कलेक्शन के लिए मोटर साईकल से निकले। उन्होने झकनावदा से कुल 24 हजार 946 रूपये कलेक्शन किया। इसके बाद रूपाखेडा गये थे। रूपाखेडा में 23 हजार 83 रूपये कलेक्शन किया था। दोनो जगह कलेक्शन के बाद वह ग्राम आम्बापाड़ा में कलेक्शन के लिए गये थे। आम्बापाड़ा में 21 हजार 403 रूपये कलेक्शन करने के पश्चात वापस राजगढ़ के लिए निकले थे। आम्बापाड़ा-पीठड़ी के बीच लगभग 11.20 से 11.30 बजे के लगभग 3 रोड़ फाटे पर वे आये थे। रोड़ पर मिट्टी डली होने से उनकी मोटर साईकल धीरे हो गई थी। वहां पर पहले से एक मोटर साईकल पर 2 व्यक्ति बैठे थे तथा एक व्यक्ति रोड़ पर खड़ा था, जैसे ही अब मोटर साईकल लेकर खड़े व्यक्ति के पास पहुंचे कि उनकी मोटर साइकिल का हेण्डल पकड़कर गिरा दिया। उनके गिरते ही दो व्य़क्ति जो मोटर साइकिल पर बैठे थे, वो भी आ गए, तीनों ने उनके साथ थपड़-मुक्को से मारपीट करने लगें तथा सचिन व धर्मेन्द्र से रूपये का भरा बैग छीन लिया। फरियादीगण से आरोपीगण द्वारा मोबाईल, पर्स व उनके अन्य दस्तावेज छीन लिए और रूपये से भरा बैग भी छीन लिया था। इस प्रकार कुल 70432 रूपये नगदी छीन ली। मारपीट में आहतगण को हाथ, पैर व पीठ में चौटे भी आई थी। जिस पर थाना रायपुरिया में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 394,395, 506 भादवि में लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्य् सनसनीखेज घोषित किया गया था।
उक्त प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मनोहर पाटीदार पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा आरोपी पारसिंह पिता जैमाल उर्फ जयराम वाखला उम्र 30 साल नि. माछलिया, राजा पिता जयराम पण्दा उम्र 22 साल नि. माछलिया व कालू पिता पिसु भूरिया उम्र 30 साल नि. लालपूरा थाना राजगढ जिला धार को धारा 394 भादवि के तहत 10-10 वर्ष से कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी रायपुरिया उप पुलिस अधीक्षक पूजा शर्मा एवं उनके पश्चात उप निरीक्षक रज्जनसिंह गणावा द्वारा की जाकर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उत्कृष्ठ विवेचना के फलस्वरूप तीनों आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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