भानपुरा पुलिस की शराब तस्करो, शराबियो तथा जुआ सट्टा के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही

 नशा मुक्ति अभियान के तहत की गई कार्यवाही
 भानपुरा पुलिस द्वारा जुआ-सट्टा के विरूद्ध की गई कार्यवाही

रिपोर्ट – संजय व्यास

श्रीमान पुलिस अधीक्षक मन्दसौर श्री अनुराग सुजानिया जी के द्वारा चलाय जा रहे नशा मुक्ति अभियान तथा जुआ सट्टा के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किय गया था । जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्री महेन्द्र तारणेकर साहब एवं SDOP महोदय गरोठ श्रीमति सोनु परमार जी के मार्ग दर्शन एवं थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन मे दिये गये दिशा निर्देशो से थाना भानपुरा टीम द्वारा अभियान के तहत कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण
थानें के सउनि. गिरजाशंकर शर्मा को विश्वसनीय मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की एक व्यक्ति सफेद रंग
की मारुति ओमनी वेन एम.पी.41.बी.सी. 1938 में एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर जा रहा है मुखबीर सूचना पर हमराह
फोर्स के रवाना होकर दबीश दी गई जिसके पास ओमनी वेन में 07 पेटी अवैध शराब मिली जिसमें आरोपी दिनेश
पिता नारायण मीणा नि. गांधीसागर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 446/2022 धारा-34(2) आबकारी अधिनियम में
प्रकरण पंजीबद्द कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के कब्जे से 07 पेटी शराब व मारुति ओमनी वेन
एम.पी.41,बी.सी. 1938 को विधिवत जप्त किया गया। न्यायालय पेश किया गया। जिसे जेल दाखील किया गया है।

कस्बे में जुआ-सट्टा के संबंध में सूचना मिलने पर संबंधीत स्थानों पर टीम बनाकर अलग-अलग स्थानों पर दबीश दी जाकर सट्टा चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक
441/2022,442/2022,443/2022,444/2022,445/2022 धारा 4(क) ध्रुत विधान अधिनीयम में आरोपी क्रमश
फरीद पिता निजामुद्दीन निवासी भानपुरा, जगदीश पिता रूपचन्द्र जांगडे निवासी भानपुरा, अनवर हुसैन पिता सप्पु खाँ निवासी भानपुरा ,रईश पिता हबीब खाँन निवासी भानपुरा, अशफाक पिता अनवर हुसैन निवासी भानपुरा प्रकरण
पंजीबद्द कर प्रकरण न्यायालय में पेश किये गये ।

थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर वाहन चैकिंग की जाकर शराब पिकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरुद्ध आज दिनांक तक कुल 13 प्रकरण धारा-185 एम. वी. एक्ट में कार्यवाही की जाकर प्रकरण माननीय
न्यायालय में पेश किये गये जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालकों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना किया
गया। वाहन चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट लगानें, सिटबेल्ट पहननें, तथा ट्रेफीक नियमों का पालन करनें
की समझाईश दी गई।

उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक अवनीश श्रीवास्तव, उनि बलवीरसिंह यादव, उनि ममता अलावा, सउनि गिरजाशंकर शर्मा, कार्य. सउनि. सतीश ठाकुर, कार्य.सउनि. गोविन्दसिंह यादव, कार्य. सउनि. जितेन्द्रसिंह
सिसौदिया, कार्य.सउनि.राजकुमार शुक्ला, प्र.आर.288 सोनु ठाकुर, प्रआर चालक अर्जुन सिहं, आर.244 बाबुलाल
अहिर, आर. 764 दिनेश कुमार, आर. 128 वकील दायमा, आर.891 हेमन्त पाटीदार, आर.308 लोकेश अहिर, आर.50 राजपालसिंह, का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कुल 13 प्रकरण धारा-185 एम. वी. एक्ट में कार्यवाही की जाकर प्रकरण माननीय
न्यायालय में पेश किये गये जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालकों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना होकर कुल 1,30,000/- का जुर्माना हुआ।

सट्टे में कुल राशी 3240 रूपये जप्त की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक पर 1000 रूपये का जुर्माना किया गया ।

शराब की कुल कीमत 22080 रूपये

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