अवैध 12 बोर देशी कट्टा और जिंदा कारतूस रखने के आरोप से आरोपी को किया बरी |

सीतामऊ – दिनांक 11.04.2022 को माननीय न्यायीक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी सीतामऊ श्री बलबीरसिह धाकड़ साहब ने एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित कर 12 बोर के अवैध देशी कट्टा और 12 बोर का जिंदा कारतूस रखने के आरोप से आरोपी संजू पारदी निवासी जयसिंहपुरा नीमच को उसके अभिभाषक श्री मुजीब आर मंसुरी के तर्कों से सहमत होते हुए बरी किया।
अभियोजन की कहानी के अनुसार दिनांक 21.08.2016 को सीतामऊ थाने पर पदस्थ ASI श्री परिहार ने मुखबिर सूचना पर लदुना रोड पर नाकेबन्दी कर समक्ष पंचानो के तलाशी लेने पर आरोपी संजू पारदी से एक 12 बोर का अवैध देशी कट्टा और 12 बोर का जिंदा कारतूस जप्त किया, जिसका लायसेंस नही से आरोपी को गिरफ्तार किया और धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर, अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की और से अपनी कहानी के समर्थन ने 8 साक्षियो के कथन कराए। जिनका प्रतिपरीक्षण आरोपी के अधिवक्ता ने किया।
माननीय न्यायालय ने आरोपी के अधिवक्ता श्री मुजीब आर मंसुरी के तर्कों से सहमत होते हुए, आरोपी को दोषमुक्त घोषित करते हुए बरी किया। यहाँ गोर तलब है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर ने आरोपी को 50 दिन में जमानत दी थी।

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