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मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13 अगस्त-2022 को झाबुआ न्यायालय सहित तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ, 07 जुलाई, 2022 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13 अगस्त-2022 को झाबुआ न्यायालय सहित तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार महोदय जी के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला न्यायाधीश लीलाधर सोलंकी जी की अध्यक्षता में दिनांक 7 जुलाई-2022 को समस्त बैंक एवं नगरपालिका विभाग के अधिकारियों के साथ प्रीसिटिंग बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोलंकी जी ने बैंक एवं नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेशनल लोक अदालत को सफल बनाए जाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किए जाने में सहयोग करें। सोलंकी जी ने बताया कि यह नेशनल लोक अदालत किसी विषय विशेष के प्रकरणों के लिए सीमित नहीं होकर सभी प्रकार के उपयुक्त प्रकरणों जिनमें प्रि-लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामले है। लोक अदालत में धारा 138 एनआईएक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधी प्रकरण, भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण एवं दाण्डिक शमनीय एवं अन्य सिविल प्रकरण शामिल है। प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश ने पक्षकारों से अपील की है कि वे न्यायालय में लंबित अपने प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करवाकर इस अवसर का लाभ उठावे। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालत अथवा मासिक लोक अदालतों के माध्यम से अपना प्रकरण निराकरण करवाने पर पक्षकार को सस्ता एवं सुलभ न्याय, सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना, कोर्ट फीस की वापसी, अंतिम रूप से प्रकरण का निपटारा और समय की बचत के फायदे मिलते है। उक्त प्रीसिटिंग बैठक में बैंक एवं नगरपालिका के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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