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झाबुआ जिले की समस्त कम्पॉजिट मदिरा दुकाने और उनसे संलग्न गोदाम एवं मध्य भाण्डागार बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ 12 अगस्त, 2022 कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेशानुसार मध्यप्रदश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21 जनवरी 2022 कम्पॉजिट मदिरा दुकानों की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2022-23 के निर्देश की कंडिका 32 के अनुसार 15 अगस्त 2022 (स्वतंत्रता दिवस) दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोसित किया गया है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में 15 अगस्त 2022 (स्वतंत्रता दिवस) दिन सोमवार को झाबुआ जिले की समस्त कम्पॉजिट मदिरा दुकाने और उनसे संलग्न गोदाम एवं मध्य भाण्डागार बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त शुष्क दिवस पर सम्पूर्ण जिले में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रखा जायेगा।
इस प्रकार उक्त शुष्क दिवस की अवधि में जिले के समस्त कम्पॉजिट मदिरा दुकाने और उनसे संलग्न जिले की समस्त कम्पॉजिट मदिरा दुकाने और उनसे संलग्न गोदाम एवं मध्य भाण्डागार बंद रखा जाए एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा गेर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाये और किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवेध परिवहन न हो पाये यह भी सुनिश्चित किया जाये।

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