नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार कारित करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ/ कालिदेवी मे चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण नाबालिक का अपहरण कर बलात्कार कारित करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास। दिनांक 25.08.2021 को फरियादी द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिक लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, दिनांक 15.08.2021 के करीबन दिन 03.00 बजे फरियादी को खेत पर जाने का कहकर घर से निकली थी, जो वहॉ नही पहुँची और वापस घर भी नही आई, जिस पर परिवारजनों ने उसकी तलाश आसपास एवं रिश्तेदारों में की। लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। फरियादी द्वारा बताया गया कि कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। जिस पर थाना कालीदेवी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना कालीदेवी की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.2021 को अपहर्ता नाबालिक पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता के कथनानुसार घटना दिनांक को आरोपी मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह पिता सकरिया भूरिया निवासी जाम्बुकुडी छापरी रणवास आया व जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती बस में बैठाकर गुजरात ले गया। वहां उसने पीड़िता की मर्जी के बिना खोटा काम (बलात्कार) किया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366(क),376(2),506 भादवि एवं 5(आई)/6 पॉस्को एक्ट की बढ़ाई गई। थाना कालीदेवी की पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था।

जिस पर माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री भरत कुमार व्यास (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधि.2012) जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह पिता सकरिया भूरिया निवासी जाम्बुकुडी छापरी रणवास को धारा 363,366,506 भादवि में 7-7 वर्ष एवं 376(2), भादवि एवं 5/6 पॉस्को एक्ट के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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