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प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022_23 मौसम खरीफ एवं रबी की फसल हेतु कलस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनीयो को कार्य के आदेश दिए गए है।

रिपोर्ट – चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ | झाबुआ जिले मे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आदेश दिए गए है जो इस प्रकार से है।
1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीद 2022 हेतु पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा करने हेतु बैंकों द्वारा प्रियमना में किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है बैंकों द्वारा बीमा किसानों की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल एनसीआईपी पोर्टल पर बैंकों द्वारा समय सीमा में प्रवेश किया जाना आवश्यक है।

2 वैदेही फसल की क्षति के समय कृषकों को हानि से बचने के लिए तथा बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से संपर्क कर अभिमान कल की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व यानी 29 जुलाई तक वही गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंक को उपलब्ध कराया जाना है।

3 किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीद 2022 अंतर्गत प्रदेश में नेशनल इंश्योरेंस पोर्टल पर भू अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू अभिलेख के आधार पर पोर्टल में drop-down पर उपलब्ध हो सकेगी जिसमें बीमा करता बैंक कर सका मन सर्विस सेंटर स्वयं कृषक द्वारा संगत खसरा नंबर का चयन कर डायरेक्ट धोने का बीमा किया जा सकेगा किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बी मेट भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा एनसीआईपी पोर्टल पर दर्ज की जाना है जिससे किसानों को समय पर सही बीमा पॉलिसी जारी हो सके।

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