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पैसा एक्ट अधिनियम की ब्लाॅक स्तरीय पेटलावाद में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर

पेसा एक्ट प्रशिक्षण

पेटलावद, आज दिनांक 30/11/2022 को जनपद पंचायत सभाकक्ष पेटलावद में पैसा एक्ट अधिनियम की ब्लाॅक स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनिल राठौर ने पैसा एक्ट 1996 के बारे में कहा की ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारों, विशेष ग्राम सभा, शांति समिति गठन और जल, जंगल, जमीन की रक्षा, सुरक्षा के लिए उपरोक्त अधिनियम बना है उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षणार्थीओ को उक्त कार्य करने का निर्देशित किया गया।

जनपद सीईओ राजेश दीक्षित ने मध्यप्रदेश का पेसा कानून के बारे विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि आदिवासियों के संरक्षण में बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून हैं पेसा एक्ट, 1996, मध्यप्रदेश के शहडोल में देश की राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रीजी के द्वारा 15 नवम्बर बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आदिवासियों के हित में सम्पूर्ण प्रदेश में पेसा कानून पूरी तरह लागू कर दिया गया आदिवासी परम्परा, रीतिरिवाजों, संस्कृति आदि का संरक्षण करना एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में एक ग्राम समिति होगी उस समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति होगा एवं ग्राम के महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम समिति द्वारा लिए जाएंगे प्रशिक्षण में ये उपस्थित रहे जिला समन्वयक भीमसिह डामर जन अभियान परिषद पंचायत इंस्पेक्टर ज्ञानसिंह चौहान, ब्लॉक समन्वयक अर्पित तिवारी, यंग फेलो से कृष्णा मदेसिया, प्रवीण पंवार ब्लाॅक समन्वयक जन अभियान परिषद् उपस्थित रहे। प्रशिक्षण जन अभियान परिषद के समस्त 77 पंचायत के वालीयंटर, पेसा मोबिलाईजर आदि को पेसा एक्ट की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, आभार ब्लॉक समन्वयक प्रवीण पंवार जन अभियान ने किया।

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