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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी बहुल्य आकांक्षी एवं हाई बर्डन के समस्त हितग्राहियों को लाभांवित करने।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ, 02 अगस्त 2022 कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेश दिनांक 01 अगस्त 2022 में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य, आकांक्षी एवं हाईबर्डन जिले में राष्ट्रीयखाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913 के अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों के समस्त हितग्राहियों को लाभांवित करने तथा सडक पर रहने वाले बच्चों के पूर्नवास हेतु नीति 2022 अंतर्गत चिन्हित बच्चों को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिए जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को पत्र जारी किया है। जिसमें जिले की संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।
इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षर विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र दिनांक 11 मई 2022 में तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के द्वारा 19 जुलाई 2022 को निर्देश प्रसारित किए गए है।

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