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कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरखने पर पंचायत सचिव ग्राम पंचायत गोला छोटी जनपद पंचायत झाबुआ द्वारा निलंबित किया गया है।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ (म.प्र.) के आदेशानुसार अमित पंवार, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत, गोलाछोटी, जनपद पंचायत झाबुआ को वरिष्ठ कार्यालयों के निर्देशों की अवहेलना करने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों को पूर्ण नहीं कराने, माहात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम म.प्र. के तहत निर्धारित लेबर बजट की पूर्ति नहीं करने, लक्ष्य अनुसार श्रमिक नियोजन नहीं करने एवं अपने पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध लापरवाही एवं उदासीनता बरतने आदि कृत्य सम्पादित करने से कार्यालयीन पत्र क्रमांक/स्था/पं.प्रको./3824/2022/दिनांक 22 अगस्त 2022 के माध्यम से ‘‘कारण बताओं सूचना पत्र‘‘ जारी किया गया है।
पंवार द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2022 को जारी किये गये सूचना पत्र के परिपालन में दिनांक 26 अगस्त 2022 का समक्ष में उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। पंवार द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं होने से म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 की कण्डिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर, विभागीय जॉच संस्थित की जाती है।
निलम्बित अवधि में पंवार को मुख्यालय, कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत झाबुआ किया जाता है। निलम्बन अवधि में पंवार को नियमानुसार निलम्बन भत्तें कीपात्रता अर्जित रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावे।

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