Uncategorized

शराबी को वाहन देना पड़ा मालिक को महंगा, वाहन देने वाले मालिक को भी कोर्ट ने ठहराया जिम्मेदार, ₹50 हज़ार कीमत की मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए साढ़े 24 हजार जुर्माना भरना पड़ा, मंदसौर जिला न्यायालय द्वारा साढ़े ₹24 हजार रुपए जुर्माना किया गया

मंदसौर से खास रिपोर्ट पंकज राठौर की

ग्राम आक्या : थाना यातायात मंदसौर द्वारा गुरुवार को तेज गति से हाईवे पर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध इंटरसेप्टर वाहन द्वारा दलोदा थाना अंतर्गत ग्राम आक्या फोरलेन मार्ग पर कार्रवाई की जा रही थी ।
कार्यवाही के दौरान हीरो मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन चालक तेज गति से लहराता हुआ वाहन चलाते हुए चेकिंग स्टाफ द्वारा पाया गया । वाहन को रोकने पर शराब जैसी तेज दुर्गंध आनी पाई गई । वाहन चालक को मय वाहन थाना यातायात मंदसौर पर लाया गया तथा ब्रेथ एनालाइजर उपकरण द्वारा वाहन चालक से शराब की मात्रा चेक की गई और निश्चित पाया गया कि वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाया जा रहा था ।
उक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय जिला मंदसौर में पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23 दिसंबर 2022 को ₹24 हज़ार 500 रुपये जुर्माना किया गया । यह जुर्माना राशि साढ़े ₹17 हज़ार वाहन चालक हीरालाल पिता रामलाल उर्फ रामनारायण निवासी ग्राम बरखेड़ी , तहसील- पिपलौदा , जिला रतलाम तथा ₹7 हज़ार वाहन मालिक रविंद्र सिंह पिता बख्तावर सिंह निवासी बरखेड़ी, तहसील-पिपलौदा, जिला रतलाम द्वारा देय होगी ।
कृपया नशाखोर लोगों को अपने वाहन चलाने ना दें, ऐसे लोगों को वाहन देने पर आप भी अपराधी बनेंगे ।

सचेत रहें-सुरक्षित रहें

Disha Express Is A India's Best National News And Advertisement Network.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *