मंदसौर। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राहुल सोलंकी साहब द्वारा आरोपी राजेन्द्र पिता कुंजीलाल अग्रवाल, उम्र-लगभग-72 वर्ष, निवासी- अग्रवाल निवास नई आबादी मंदसौर, को अपराध मे दोषी पाते हुये धारा 332 भादवि में 6 माह का कठोर कारावास व 1,000/-रुपये के अर्द्धदण्ड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सहायक शोएब खान द्वारा बताया गया मामला इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2015 को प्रातः 11ः45 बजे के लगभग नगरपालिका कार्यालय की शाखा लोक निर्माण में कार्यरत यंत्री गिरधारीलाल गुप्ता उपस्थित होकर कर्मचारीगण श्री विक्रम सिंह पंवार, श्री अजय मारोठिया, श्री नरेन्द्र परमार, श्री मंगेष नवले, श्री जगदीष मोड़ की पेषी कर रहा था तभी आरोपी राजेन्द्र नगरपालिका कार्यालय में आया और सहायक यंत्री गिरधारीलाल गुप्ता से नामांतरण की जानकारी मांगी तो फरियादी द्वारा बताया कि नामांतरण संबंधी प्रकरण संबंधित को अग्रेषित कर दिया है उसके उपरांत प्रकरण से संबंधित टीप से नाराज होकर आरोपी राजेन्द्र ने गिरधारी लाल गुप्ता सहा0 यंत्री से गाली गलौच करने लगा और उसे थप्पड से मारा जिससे उसका चष्मा गिर गया। तथा गिरधारीलाल गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी फरियादी गिरधारीलाल ने आरोपी राजेन्द्र के विरूद्ध शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट करने की रिपोर्ट थाना कोतवाली पर करवाई थी। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी राजेन्द्र के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान उक्त प्ररकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सोलंकी द्वारा किया गया।