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अब जन्म-मृत्यु पंजीकरण ऐसे होगा…

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ जिले मे इस तरह से होगा अब जन्‍म ओर मृत्‍यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) के संबंध में माननीय उच्‍च न्‍यायालय खण्‍डपीड ग्‍वालियर के पारित डब्‍ल्‍यू ए 120/2021 दिनांक 11/02/2022 आदेशानुसार 01 वर्ष के पश्‍चात् जन्‍म मृत्‍यु के प्रकरणों में जन्‍म मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यपालिक दण्‍डाधिकारी के स्‍थान पर प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट को अधिकार प्रदान किये गये है।
वर्तमान में उक्‍त आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा 01 वर्ष के पश्‍चात् जन्‍म मृत्‍यु की पंजीयन की अनुमति जारी नहीं की जा रही है, जिससे स्‍कूलो में बच्‍चो को एडमिशन एवं शासन की योजनाओं के लिये जन्‍म/मृत्‍यु प्रमाण पत्र आवश्‍यक होने से जिले के नागरिको को होने वाली समस्‍याओं का सामना करना पड रहा था इस समस्‍या के दृष्टिगत सोमेश मिश्रा, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी झाबुआ एवं माननीय मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा बैठक में चर्चा कर निम्‍नानुसार आवेदनो के निराकरण के लिये प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया है। माननीय न्‍यायाधीश महोदय जिले में प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट के क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के तत्‍काल निर्देश दिये है, गौरतलब है कि इस संबंध में कलेक्‍टर जिला झाबुआ द्वारा लोक सेवा प्रबधंन विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभगा भोपाल को पत्राचार कर अवगत करा चुके है। आज की बैठक उपरान्‍त इस सेवा के संबंध में नवीन प्रक्रिया इस प्रकार निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है :-

1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा प्रथम वर्ग न्‍यायाधीश का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जायेगा।

2) जिला न्यायालय द्वारा आदेशित प्रथम वर्ग न्यायाधीश की क्षेत्राधिकार अनुसार लोकसेवा प्रबंधक ऑनलाइन पोर्टल पर माननीय न्यायाधीश की मैपिंग कर आईडी पासवर्ड प्रदान करेंगे साथ ही न्‍यायालयीन स्‍टॉफ को प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे।

3) कोर्ट के आवेदन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लोक सेवा केन्‍द्रो द्वारा ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा।

4) दर्ज आवेदन संबंधित माननीय न्यायाधीश या उनके रीडर के लॉगिन पर दिखने लगेगा।

5) माननीय न्यायाधीश या उनके रीडर उस आवेदन को ऑनलाइन ceo/cmo को जाँच रिपोर्ट के लिये प्रेषित कर देंगे।

6) जांच प्रतिवेदन की समय-सीमा सीईओ/सीएमओ के लिये आदेश कलेक्‍टर महोदय अपने स्‍तर से जारी करेंगे।

7) सीईओ/सीएमओ अपने अधीनस्थ क्रमशः पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी से जाँच प्रतिवेदन लेंगें और रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रेषित कर देंगें।

8) माननीय न्‍यायाधीश के रीडर आवेदन और जांच प्रतिवेदन न्यायाधीश महोदय को प्रस्तुत करेंगे।

9) माननीय न्यायाधीश अंतिम आदेश जारी करेंगे जो पोर्टल पर अपलोड होगा।

10) माननीय न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की प्रति आवेदक लोक सेवा केन्‍द्र से प्राप्‍त करेंगे अथवा ऑनलाईन/ वाट्सअप के माध्‍यम से स्‍वयं डाउनलोड कर देख सकते है।

उक्‍त बैठक दिनांक 12/07/2022 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला लोक सेवा प्रबधंक एवं अन्‍य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहै।

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