मंदसौर प्राशासन ओर मंदसौर पुलिस की ओर से मै अनुराग सूजानिया मंदसौर जिले के पुलिस अधीक्षक होने के नाते आम जनमानस से अपील करता हूँ कि आगामी निकाय चुनाव ओर प्रदेश के कई स्थानो पर धार्मिक उपद्रव को ड्राष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचे ओर अपनों को भी बचाए ।
· सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करने वाले संदेशो, भ्रामक प्रचार प्रसार, विशेष समुदाय के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी, अश्लील व भड़काऊ संदेशो के प्रचार प्रसार को रोकने व उन पर नियंत्रण हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले मे सोशल मीडिया पर आगामी आदेश तक धारा 144 लागू की गयी है ।
· कोई भी संदेश के तथ्यो को जांच व सत्यता जाने बगैर केवल ओपचारिक या मनोरंजन की दृष्टि से प्रसार न करे ।
· सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मंदसौर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे की जा रही है सख्त कार्यवाही । विगत दिनो जिले के विभिन्न थानो पर एसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध IPC ओर IT ACT के तहत की गयी कठोर कानूनी कार्यवाही ।
. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2006 विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है
· यदि आपके पास एसे किसी संदेश के प्रसारण की जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना करे , आपका नाम ओर सूचना गुप्त रखी जाएगी ।
मंदसौर पुलिस सदेव आपके साथ हे |