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पेटलावाद विधानसभा क्षेत्र से 1 लाख 21 हजार 240 रूपए की शराब को जप्त किया गया।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया।

आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा ग्राम देवगढ़ से पकड़ी एक लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब।

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र मे अवैध शराब पर रोक के बावजूद क्षेत्र में डोही जा रही अवैध सराब पर हुई कानूनी कार्यवाही आरोपी को पकड़ कर कार्यवाही की गई।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर की रिपोर्ट

झाबुआ 26 अक्टूबर, 2023 आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा के निर्देशन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भुरिया के मार्गदर्शन में 26 अक्टूबर को प्रातः मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवगढ़ में सुकराम पिता कैलाश गामड़ के घर आबकारी विभाग द्वारा गठित विशेष आबकारी उड़नदस्ता द्वारा दबिश दे कर घर की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 36 पेटी शराब बरामद की। जिसमे देशी मदिरा प्लेन 16 पेटी, अंग्रेजी मदिरा लैमाउंट बीयर कैन 12 पेटी, पावर बीयर कैन 2 पेटी, पावर बीयर बोतल 1 पेटी, स्टाक बीयर कैन 1 पेटी एवं गोवा व्हिस्की 4 पेटी जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 1लाख 21 हजार 240 रूपये है।

इस अवैध मदिरा को विधिवत जप्त कर आरोपी सुकराम के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया।

कार्यवाही जी.एस. रावत सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा द्वारा की गई तथा इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक कुसुम कुमार डामोर, लालचंद गहलोत, आरक्षक कुंवर सिंह डावर, पवन, साहिल एवं सुश्री नीलम उपस्थित रहे।

जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती बसंती भुरिया द्वारा बताया गया कि आचार संहिता में इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।

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