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विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ 1 अक्टूबर, 2022। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहम्मद सैय्यदुल अबरार के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव/जिला न्यायाधीश श्रीमान लीलाधर सोलंकी जी के निर्देशन में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल के द्वारा आज दिनांक 1 अक्टूबर-2022 वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत उमरी जिला झाबुआ में नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना-2016 अंतर्गत विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन आदिवासी चेतना शिक्षण संस्था समिति झाबुआ के सहयोग से किया गया। शिविर का शुभारंभ महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं सम्मानीय वृद्धजनों महिला पुरूष को शाफा एवं शाॅल देकर सम्मानित किया गया। शिविर में उपस्थित सम्मानीय वृद्धजनों को जानकारी देते हुये जिला विधिक सहायता अधिकारी अग्रवाल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ वरिष्ठ नागरिकोें की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि किसी भी वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के संबंध में कोई भी परेशानी हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ से संपर्क स्थापित कर सकते हैं जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ पूर्ण सहयोग करेगा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु बनाये गये कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है कि वह अपने भरण-पोषण हेतु अपने बच्चों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धजनों की सुविधा के लिए अलग से से काउन्टर की व्यवस्था की जाती है जिससे वरिष्ठ नागारिकों को कठिनाई का सामना न करना पडे। उन्होंने वृद्धजनों की सेवाभाव पर बल देते हुए कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमारे वृद्धजन किसी समस्या से परेशान न हो यह हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि पूर्ण जिम्मेदारी है। हमें वृद्धजनों की सेवा पूर्णभाव से करनी चाहिए। शिविर में उपस्थित अन्य लोगों को बताया गया कि माता-पिता की सेवा करना हमारा न सिर्फ नैतिक दायित्व है वरन यह विधिक दायित्व भी है। माता-पिता की सेवा व भरण-पोषण न करने पर दण्ड का भी प्रावधान है। माता-पिता व वरिष्ठ जनों की सेवा व देखभाल करने की अपील लोगों से की। उन्हें बताया कि गया प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। उन्हें यह भी बताया गया कि इस सहायता के लिए आवेदन अब डाकघर के माध्यम से भी किया जा सकता है। शिविर के माध्यम से उपस्थित जनों को शासन की जन कल्याणकारी योजना, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, लोक उपयोगी सेवाओं के लिये लोक अदालत की जानकारी, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की जानकारी, आगामी दिनांक 12 नवम्बर-2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं की पेम्पलेट भी वितरित कि गई। शिविर के माध्यम से 20 पुरूष वृद्धजन को शाफा एवं 17 महिला वृद्धजन को शाॅल ओडाकर सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर आदिवासी चेतना शिक्षण संस्था समिति झाबुआ के संचालक बेनेडिक्ट डामोर जी द्वारा स्थानीय भीली भाषा में उपस्थित जनों को शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त शिविर ग्राम सरपंच श्रीमती सुगी जाम सिंह भुरिया,आदिवासी चेतना शिक्षण संस्था समिति से अविनाश एवं बड़ी संख्या में महिला/पुरूष वृद्धजन तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहें। शिविर का संचालन आदिवासी चेतना शिक्षण संस्था समिति से अजहर उल्ला खाॅन द्वारा किया गया एवं आभार ग्राम सचिव गोविन्द तंवर ने माना। शिविर पश्चात् उपस्थित ग्रामीणजनों को स्वल्पाहार वितरित किया गया।

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