पंकज सिंह ठाकुर की रिपोर्ट
दिनांक 26.12.2023 को थाना कसरावद पुलिस को मूखबिर द्वारा एक हरियाणा पासिंग कंटेनर क्रमांक HR 55 AC 4376 में अवैध गौवंश ठूस ठूस कर भरा होकर कटने हेतु महाराष्ट्र तरफ जाने के लिये कसरावद तरफ आने की सूचना मिलने पर कार्यवाही करते उक्त कंटेनर को कसरावद के जय स्तंभ चौराहे पर नाकाबंदी कर पकडा जिसमें बैठे चार व्य़क्ति जिनके नाम 01.बल्लु कुरैशी पिता सुल्तान कुरैशी जाति मुसलमान उम्र 36 वर्ष निवासी नब्बे घर कोशीकला , थाना- कोशीकला जिला – मथुरा, तथा अन्य 03 व्यक्तियों ने अपना नाम 02. कदीर पिता जहीर खान जाति पठान मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी बिसलोकर तलैय्या कोशीकला , थाना- कोशीकला जिला – मथुरा, 03. कामिल पिता असलम कुरैशी जाति मुसलमान उम्र 22 वर्ष निवासी साटा वाडिय़ा वास कोशीकला , थाना- कोशीकला जिला – मथुरा , 04. मुस्ताक पिता मुंशी खान जाति मुसलमान उम्र 36 वर्ष निवासी दीवानी कालोनी रुनकता , थाना – सिकंदरा , जिला – आगरा , उ.प्र. का होना बताया बाद उक्त ट्रक कंटेनर क्रमांक HR 55 AC 4376 को चेक करते उसके पीछे का गेट खोलकर तथा ऊपर चढ़कर देखा तो ट्रक में गौवंश को ठूस ठूस कर तथा गौवंश को रस्सी से निर्दयतापूर्वक बांधकर कुल 32 गौवंश भरा हुआ था, गौवंश के लिये उक्त ट्रक कंटेनर में भूसा पानी की कोई व्यवस्था नही थी तथा ना ही कंटेनर के अंदर कोई हवा पास होने का कोई स्थान नही था। उक्त 32 गौवंश पार्टेशन में भरे होकर उसमें से 02 गौवंश मृत अवस्था में मिले ।
प्रकरण में उक्त आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 4,6,9 गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 11(1) घ पशु क्रुरता अधिनियम 1960 के पाये जाने से उनके विरुध्द अपराध क्रमांक 569/23 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(1)(घ) पशुओ के प्रति क्रुरता अधिनियम 1960 में पंजीबद्ध कर उक्त आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना में लिया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी कसरावद निरीक्षक मंशाराम रोमडे के नेतृत्व मे उनि राजेन्द्र अवास्या, उनि अजय भाटिया , सउनि रमेश वास्कले, प्रधान आरक्षक 375 मनोज कुशवाह, प्रआर 659 महेश मालवीया , आर. 1068 बलराम मुकाती, आर. 256 अभय बघेल का विशेष योगदान रहा ।