झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर
रामा 31 अक्टूबर, 2022 खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (fssai) के द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य किया गया है| जिसके तहत सब्जी ,फल, विक्रेता, मांस विक्रेता, मछली अंडा विक्रेता पान ग़ुमटी,पानी पुरी चाट सेंटर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, समस्त किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट स्वयं सहायता समूह, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, मेडिकल दुकान इत्यादि को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है | बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति व्यवसाय संचालन पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है|
इस बाबत दिनांक 2 नवंबर 2022 को पारा में ग्राम पंचायत कार्यालय पर खाद्य पंजीयन अनुज्ञप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है अतः सभी खाद्य कारोबार करता उक्त शिविर में एक फोटो एवं आधार कार्ड लेकर उपस्थित रहे।