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फटाखे बैचने वालो के साथ बनाये गये नियम पालन नहीं करने वालो पर होगी कार्यवाही।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

आगामी दीपावली त्यौहार 2022 हेतु जिला स्तर पर ऑनलाईन अस्थाई फटाका जारी करने के निर्देंश जारी किये गये है।

फटाका लाइसेंस के नियमों का पालन नहीं करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी-कलेक्टर

झाबुआ 16 अक्टूबर, 2022 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी झाबुआ के आदेश दिनांक 04 अक्टूबर में विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत त्यौहरों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकाने लगाने के लिये आतिशबाजी और विक्रय के लिये जिले में अस्थाई अनुज्ञप्तियां पूर्व वर्ष अनुसार इस वर्ष भी दीपावली त्यौहारों के उपलक्ष्य में अस्थायी अनुज्ञप्तियां ऑनलाईन जिला स्तर पर जारी किया जाना है। इस कार्य के लिए डिप्टी कलेक्टर झाबुआ एल.एन.गर्ग एवं इनके तकनीकी सहायक के रूप में अमित डावर सहायक ग्रेड-3 जिला कार्यालय झाबुआ द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल की ओर से जारी निर्देश क्रमांक-ई-1/1/मिस दिनांक 31 अगस्त 2022 के तहत आगामी दीपावली त्यौहार 2022 हेतु अस्थाई फटाका लायसेंस जारी करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी झाबुआ, पेटलावद, थांदला, मेघनगर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) झाबुआ, थांदला, पेटलावद को अपने-अपने क्षेत्रों में जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए अस्थाई शेड में आतिशबाजी फटाका दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियों को जारी किये जाने हेतु स्थान चयन कर सूची इस कार्यालय को भेजने एवं संबंधित आवेदकों को एन.ओ.सी./सहमति (संबंधित पुलिस थाना, नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर से) प्रदान करने हेतु एवं जिला स्तर पर ऑनलाईन अस्थाई फटाका लायसेंस जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण किये जाने हेतु डिप्टी कलेक्टर झाबुआ एल.एन.गर्ग एवं इनके तकनीकी सहायक के रूप में अमित डावर सहायक ग्रेड-3 जिला कार्यालय झाबुआ कार्य करेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ इस कार्य के नोडल अधिकारी होंग। तथा संबंधित अधिकारी ऑनलाईन आवदेन-पत्रों की जॉच कर अपर जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के अनुमोदन उपरांत निराकरण की कार्यवाही की जायेगी।
फटाका लाइसेंस के नियमों का पालन नहीं करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। अवैध भंडारण एवं लाइसेंस के लिए निर्धारित स्थान पर नहीं पाए जाने पर सख्त कार्यवाही होगी। जो स्थान लाइसेंस के लिए नियत है वही पर विक्रय किया जाए। इसका सख्ती से पालन करें।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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