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कच्ची महुआ हाथ भटटी शराब कुल 152 बल्क लीटर किमती 30,600 रूपये जप्त की है।

नशा मुक्ति के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब निर्माण एंव विक्रय करने वाले के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की गई।

झाबुआ जिला प्रमुख ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आज दिनांक को विडियो कांफ्रेस के माध्यम से दिए गए निर्देशों पर पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण राकेश गुप्ता द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था।
पुलिस थाना थांदला द्वारा उक्त निर्देश का कडाई से पालन करते हुए अपने मुखबीर सूचना तंत्र के आधार कस्बा थांदला वागडिया फलिया में गटटुबाई पति‍ सिरिल कटारा द्वारा अपने घर में अवैध शराब निर्माण की जा रही है की सूचना प्राप्त होने पर थाना थांदला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गटटूबाई के घर से अवैध रूप से कच्ची महुआ हाथ भटटी शराब कुल 152 बल्क लीटर किमती 30,600 रूपये तथा शराब निर्माण के उपकरण जप्त किये जाकर आरोपिया के विरूद्ध थाना थांदला पर अपराध क्रमांक 620/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर विवेचना की जा रही है ।

उक्त सराहनीय कार्य अअपु थांदला के मार्गदर्शन में निरीक्षक कौशल्या चौहान,कार्यवाहक सउनि अमितसिंह बघेल, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक महेन्द्र नायक, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक रेवसिंह चौहान, आरक्षक अनिल परमार, आरक्षक पुखराज,आरक्षक राजेन्द्र,आरक्षक नाहरसिंह, आरक्षक अक्षय,महिला आरक्षक पुजा,महिला आरक्षक सोनाली की मुख्य भूमिका रही ।

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