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ग्राम जामली में पैसा एक्ट के चलते प्रथम निवारण शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा विवाद का निराकरण पेसा एक्ट के तहत किया गया।

झाबुआ पुलिस द्वारा पेसा एक्ट के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया और उसी के कारण ग्राम जामली में विवाद निवारण समिति गठित की हुई एक्टिव, समिति द्वारा ग्राम सभा में बैठक आयोजित कर जिले के पहले मामले को सुलझाया गया।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर

ज्ञात हो कि दिनांक 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के हित में पेसा एक्ट को लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक ग्राम में एक शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया गया था और उस समिति के सदस्यों से हि जाकर पेसा एक्ट के तहत ग्रामीणों की समस्या का निराकरण ग्रामों में ही किया जाएगा।

दिनांक 3 दिसंबर 2012 को ग्राम जामली में आवेदक अमृतलाल, अनावेदकगण बद्रीलाल पाटीदार व राम नारायण पाटीदार के बीच खेत में शामिल में लगे बोरवेल व सिंचाई के संबंध में विवाद चल रहा था। जिसके चलते पुलिस थाना रायपुरिया टीम की जागरूकता और समझाइस से ग्राम जामली में शांति एवं विवाद निवारण समिति द्वारा विवाद का निराकरण पेसा एक्ट के तहत रामा पिता बाबु मुणिया की अध्यक्षता में किया गया। जिसमे समिति के सदस्य – 01. गंगा बाई पति रामा वसुनिया 02. कमतु बाई पति छोगालाल दायमा 03. नंदी बाई पति नाहरसिंह डोडियार 04. वरदा पिता कालु दायमा 05. प्रभु पिता भगला औसारी 06.कैलाश पिता नाथु गामड 07. बहादुर पिता नागु डिंडोर निवासीगण जामली के द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर विवाद का निराकरण किया गया। उक्त पेसा एक्ट के तहत विवाद सुलझाने के लिए बैठी शांति एवं विवाद निवारण समिति को झाबुआ पुलिस के द्वारा सहयोग दिया गया है। जिसके चलते पैसा एक्ट के माध्यम से झाबुआ जिले का पहला विवादित मामले का निवारण किया गया।

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