Uncategorized

कलेक्टर द्वारा कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर 3 छात्रावास अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

झाबुआ से चंद्रशेखर राठौर

झाबुआ कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के द्वारा सीनियर बालक छात्रावास बोलासा विकासखंड पेटलावद का 15 फरवरी 2023 को आकस्मिक निरीक्षण किया था । छात्रावास में स्वीकृत सीट्स 50 के विरुद्ध 28 छात्र दर्ज हैं। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान केवल 15 छात्र उपस्थित पाए गए थे । अनुपस्थित छात्रों के संबंध में कोई अभिलेख संस्था में नहीं पाया गया। भोजन व्यवस्था ठीक नहीं पाई गई । दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री छात्रों के अनुपात में पर्याप्त नहीं पाई गई। संस्था में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं पाया गया । कार्यालय के द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया था, किंतु छात्रावास अधीक्षक के द्वारा निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। वरिष्ठ के आदेशों एवं निर्देशों का पालन नहीं किए जाने, शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फल स्वरुप मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री जुवान सिंह वसुनिया, अधीक्षक, माध्यमिक शिक्षक, जनजाति सीनियर बालक छात्रावास बोलासा, विकासखंड पेटलावद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय झाबुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

इसी तरह कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के द्वारा 4 जनवरी, 2023 को रामा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जनजाति सीनियर बालक छात्रावास उमरकोट का आकस्मिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक द्वारा छात्रावास में दर्ज संख्या 50 के विरुद्ध के 35 छात्र छात्रावास में उपस्थित होना बताया गया। किंतु छात्रों की गिनती किए जाने पर मात्र 21 छात्र उपस्थित होना पाए गए। जबकि उपस्थिति पंजी में 50 बच्चे दर्ज पाए गए। शेष 29 बच्चों की उपस्थिति के संबंध में भी महेंद्र गोयल अधीक्षक जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास उमरकोट द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। महेंद्र गोयल, अधीक्षक, जनजाति सीनियर बालक छात्रावास उमरकोट द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2023 को कारण बताओ सूचना पत्र का प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। संबंधित द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने, वरिष्ठ के आदेशों एवं निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री महेंद्र गोयल, अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षक, जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास उमरकोट, विकासखंड रामा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय राणापुर नियत किया गया है । निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के तहत विधिवत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा

इसी तरह कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद के पत्र क्रमांक 628 दिनांक 21 फरवरी , 2023 के अनुसार दिनांक 21 फरवरी, 2023 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद एवं नायब तहसीलदार झकनावदा द्वारा जनजाति सीनियर बालक छात्रावास मोहनकोट विकासखंड पेटलावद का औचक निरीक्षण किया गया। जिसके दौरान छात्रावास की उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन करने पर रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या 40 पाई गई । परंतु छात्रावास में कुल 11 विद्यार्थी उपस्थित पाए गए । बच्चों से पूछने पर बताया गया कि शेष अनुपस्थित बच्चे दिसंबर में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद से लगातार अनुपस्थित हैं। बच्चों का नाम उपस्थिति भोजनकर्ता रजिस्टर में 40 बच्चों की उपस्थिति लगातार दर्ज पाई गई। छात्रावास अधीक्षक के द्वारा बालकों को बिना अनुमति के बच्चों का अवकाश स्वीकृत कर छात्रावास छोड़ने दिया जाना पाया गया तथा बालकों की अनुमति के संबंध में भी कोई आवेदन पत्र अथवा अन्य दस्तावेज नहीं पाए गए ।छात्रावास कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में आज निरीक्षण के दौरान स्वीपर का हस्ताक्षर अंकित होना पाया गया। किंतु मौके पर अनुपस्थित पाया गया। छात्रावास निरीक्षण के दौरान शौचालय, बाथरूम की साफ सफाई नही होना पाया गया ।नाश्ते का निर्धारित समय होने पर नाश्ता तैयार नहीं किया गया। इस संबंध में अधीक्षक के पूछने पर नाश्ते में सेव परमल देना बताया गया। जो निर्धारित मीनू के अनुसार नहीं है। साथ ही रजिस्टर में दिनांक 19 फरवरी ,2023 तक की उपस्थिति दर्ज है, तथा दिनांक 20 फरवरी ,2023 एवं दिनांक 21 फरवरी, 2023 की उपस्थिति दर्ज होना नहीं पाई गई। वरिष्ठ के आदेशों और निर्देशों का पालन नहीं किए जाने, शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री सुंदर सिंह रावत, अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षक, जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास मोहनकोट, विकासखंड पेटलावद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित की अवधि में इनका मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय रामा नियत किया गया है। निलंबन अवधि मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Disha Express Is A India's Best National News And Advertisement Network.

What's your reaction?

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *